1 - D A एप्रूव्ड ( डी ए से स्वीकृत)
वह जमीन जो विकाश प्राधिकरण किसानों से खरीद कर स्वयं या किसी बड़े बिल्डर से शहरी आवासीय योजना के मानको का ध्यान रखते हुये उस जमीन पर विकाश करता और कराता है,वह जमीन D A एप्रूव्ड कहलाती है।
मानक जैसे -
सबसे छोटा रोड 9 मीटर यानी 30 फुट बड़े रोड 12,18,30,मीटर होना चाहिये ।
योजना या कॉलोनी में पार्क,सीवर लाइन,मंदिर,पानी की आपूर्ति हेतु बड़ी टंकी,बिजली,गेट, इत्यादि सुविधायें होना अनिवार्य होता है।
ऐसी कॉलोनी या योजना में आपको अपने मकान का नक्शा स्वीकृत करना होगा , अन्यथा आप निर्माण नहीं कर सकेंगें
Free Hold Property (फ्री होल्ड संपत्ति)
वह जमीन जो प्राइवेट बिल्डर या कॉलोनाइजर किसानों से खरीद कर स्वयं आपने अनुसार उस जमीन पर विकाश करते है,वह जमीन फ्री होल्ड कहलाती है। ऐसी प्रॉपर्टी की आपके नाम पक्की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज जिला तहसील परिसर में होता है। फ्री होल्ड कॉलोनी में सभी सुविधायें बिल्डर और कॉलोनाइजर के ऊपर निर्भर करती है। जब कॉलोनी में लगभग 60 प्रतिशत विकाश हो जाता है,उसके बाद सभी सुविधायें नगर निगम के आधीन आ जाती है जैसे - रोड,सीवर इत्यादि।
ऐसी कॉलोनी या योजना में आपको अपने मकान के नक्से की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।
नोट - यह जानकारी मीडिया एवं स्रोतों से इकट्ठा करके दी गई है आप यह जानकारी सही है नहीं खुद भी एक बार जरूर चेक करें ।
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