मौलिक अधिकार या (मूल अधिकार) इंग्लिश में इसे Fundamental Right कहते है
मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं
1. समानता का अधिकार 14-18
2. स्वतंत्रता का अधिकार 19-20
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28
5. सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार- 32
7.पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था
और 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे लेकिन 44 वें संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है और अब 7 वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार ,हटाने के बाद और अब सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं
चलिए जान लेते हैं मौलिक कर्तव्य Fundamental Duties के बारे में
संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे लेकिन 42 वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाग 4 के बाद 4 क , उसके भीतर अनुच्छेद 51 क को रखा और 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए
इसके बाद 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य और जोड़ा गया इसके बाद अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं
चलिए जान लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य या (मूल कर्तव्य ) Fundamental Duties. के बारे में
निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य है-
1.संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओ, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें
2. स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें
4. देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें
5. भारत के सभी लोगों में सामान भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन ,झील नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे और प्राणियों के प्रति दया भाव रखें
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले
11.प्रत्येक माता - पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। और बच्चों को यह अवसर प्रदान करें
यह 11 वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया
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