शुक्रवार, 7 मई 2021

NCB Narcotics Control Bureau के कार्य और शक्तियां

 

(NCB) Narcotics Control Bureau नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो


दोस्तों जैसा कि आपने सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती या अन्य  अभिनेताओं को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया जहां पर आप ने NCB का नाम जरूर सुना होगा चलिए जानते हैं NCB क्या है इसके कार्य क्या है  यह किसके अधीन कार्य करती है

NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी इसका मुख्यालय नई दिल्ली मे है NCB के डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना  जो कि एक( IPS ) अधिकारी है यह NCB भारत सरकार गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है इस एजेंसी(NCB) को  Narcotic Drugs And Psychotropic Substance  (NDPS Act  1985 ) के तहत नशीली पदार्थों ड्रग्स की तस्करी और गैरकानूनी पदार्थों के उपयोग के सेवन करने वाले के लिए व ड्रग तस्तरी जैसे  चरस,गाँजा,अफीम ड्रग्स व Alcohols इत्यादि। कुछ Artificial नशीले पदार्थ होते है जैसे की सोडियम और इथेनॉल होते है जिसे इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है। - इनको को रोकने के लिए NCB एक ख़ुफ़िया एजेंसी है। 


NCB के कार्यालय 

NCB का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में है जिसकी क्षेत्र इकाइयां और कार्यालय जॉन आयोजित किए जाते हैं और मुंबई, इंदौर, कोलकाता दिल्ली, चेन्नई ,लखनऊ, जोधपुर ,चंडीगढ़ ,जम्मू अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना में कार्यालय स्थित है

 Note- यह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर है

NCB के कार्य ?

इस NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य देश स्तर पर मादक पदार्थ नशीले पदार्थों ड्रग्स की तस्करी को रोकना नारकोटिक्स की जांच करना तथा विदेशी तस्करों की  गतिविधियों पर निगरानी करना उन पर नजर रखना और उन्हें पकड़ना यह राज्य पुलिस विभाग केंद्रीय जांच ब्यूरो व अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों के सहयोग से काम करती है 

NCB इस संगठन के अधिकारियों को सीधे भर्ती किए गए सदस्यों के अलावा भारतीय राजस्व सेवा IFS भारतीय पुलिस सेवा IPS और अर्धसैनिक बलों से लिया जाता है

Narcotic Drugs And Psychotropic Substance  NDPS Act 1985 कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अवैध नशीले पदार्थों ड्रग्स गांजा का उपयोग करना खेती करना बेचना या उत्पाद करना गैरकानूनी माना गया है अगर कोई व्यक्ति इस तरह के काम करते हुए पकड़ा गया तो वह अवैध कार्य होगा और वह अपराधी होगा जिसे NDPSAct के अनुसार दंडित किया जाएगा




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