गुरुवार, 22 फ़रवरी 2024

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (UPRC) धारा 34 दाखिल खारिज

  दोस्तों आज बात करेंगे की  (UPRC) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 किसके बारे में प्रावधान       करती है






सबसे पहले  जान ले - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (UPRC) की धारा 34 दाखिल खारिज  से संबंधित है



जब अंतर द्वारा (बैनामा) द्वारा भूमि के कब्जे में परिवर्तन हो तो  काबिज व्यक्ति को नाम परिवर्तन के लिए तहसीलदार के यहां रिपोर्ट करनी चाहिए रिपोर्ट की मियाद अवधि 3 माह है यदि तीन महा विक्रय दान या अंतरण तिथि से 3 माह और यदि पट्टा द्वारा अंतरण हुआ है तो कब्जा प्राप्ति से 3 महा गिना जाएगा  

  नोट   -   ऐसा नहीं है कि अगर आपने अंतरण के 3 माह तक अगर संपत्ति का नामांतरण नहीं कराया दाखिल खारिज नहीं करवाया तो बाद में नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाद में भी आप का दाखिल खारिज हो जाएगा लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि जैसे ही आप किसी भी संपत्ति का अंतरण ( रजिस्ट्री) करवाते हैं उसके तुरंत बाद दाखिल खारिज करवाले
राजस्व संहिता UPRC धारा 34 क्या है क्या प्रावधान है 

दोस्तों धारा 34  यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तराधिकार द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करेगा या अंतर द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करेगा तो उसे कब्जे के परिवर्तन की सूचना तहसीलदार को 3 माह के अंदर देनी चाहिए  धारा 34 के अंतर्गत अंतरण की रिपोर्ट मिलने पर या अन्य किसी तरीके से उसकी जानकारी होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक लगे  और यदि तहसीलदार को यह प्रतीत होता है कि अंतरण सही तरीके से हुआ है और उस पर कोई भी विवाद नहीं है तो वह खसरा खतौनी को तदनुसार संशोधित अथवा (दाखिल खारिज) करने का आदेश देगा करने का निर्देश देगा 

 तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 दाखिल खारिज से संबंधित है धारा 34 के अंतर्गत ही तहसीलदार को यह शक्ति दी गई है कि वह भूमि का दाखिल खारिज  करने का आदेश दे सके

1 टिप्पणी:

  1. I have purchased a plot through power of attorney under aaraji no 710 in 1998 and mutation done name has come in khatauni in 2018 another man purchased same plot showing aaraji 707 when objected he took stay order 2 year over. Only time pass what to do.chauhaddi has typing mistake of left to right vice-versa.

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