अगर आप कोई खेती की जमीन खरीदते हैं तो वहां पर दाखिल खारिज अनिवार्य रूप से कराना होता है यदि आप समय से दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो आप जब भी बाद में दाखिल खारिज करवाएगे तब वहां पर पर अधिकतम लगभग ₹500 प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है
इस प्रकार यदि आपने अपनी जमीन रजिस्ट्री के बाद यदि 10 साल बाद उस जमीन का दाखिल खारिज करवाया तो आप पर दाखिल खारिज की लेट पेनल्टी के रूप में अधिकतम लगभग 10 ×500 =5000 रुपए लगेंगे इसके अलावा जो भी व्यक्ति अधिवक्ता या बैनामा लेखक आप का दाखिल खारिज कर आएगा वह आपसे अपनी अलग फीस भी ले सकता है
दोस्तों जब भी आप कृषि जमीन खरीदते हैं तो वहां पर आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज अनिवार्य रूप से कराएं वरना और भी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं
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