अधिकतर देखा जाता है कि पुलिस मारपीट या गाली गलौज करने लगती है जो कि पुलिस को किसी भी कानूनी से गाली देने का अधिकार या बिना वजह मारने का अधिकार नहीं होता है और इस लेख में आपको बता दूं कि पुलिस को कब मारपीट करने का अधिकार होता है
crpc 46 में बताया गया है - कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी सीआरपीसी 46 में यह भी बताया गया है कि पुलिस कितना बल प्रयोग कर सकती है कब किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर सकती है सीआरपीसी 46 के अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है और उस व्यक्ति ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की या वह गिरफ्तारी नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को मारपीट सकती है उसके लाठी डंडे मार सकती है और हथकड़ी लगा सकती है इसके अलावा पुलिस को मारने पीटने का अधिकार किसी भी कानून में नहीं है
लेकिन गिरफ्तारी के दौरान भी मारना पीटना बल प्रयोग करने का अधिकार तभी है जब गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति सीधी तरह गिरफ्तारी न दें और वह गिरफ्तारी से बचकर भागे तभी अन्यथा अगर कोई व्यक्ति आसानी से गिरफ्तारी दे रहा है तो वहां पर भी पुलिस को मारने पीटने का अधिकार नहीं है
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