रविवार, 18 जुलाई 2021

दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 43

इस लेख में आप जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के बारे में जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि जब भी कोई अपराधी जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप जान ले कि सीआरपीसी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 43  प्रावधान करती है कि आम व्यक्तियों को भी संज्ञेय गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति अपराधी की गिरफ्तारी करने का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति को अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस को सौंप सकती है तो आज दोस्तों आज इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे सीआरपीसी 43 के प्रावधानों के बारे में

CrPC 43 - प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया- कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में उसके सामने अजमानतीय  संज्ञेय गंभीर किस्म का अपराध करता है या किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर इनाम या जिसे अपराधी घोषित कर दिया गया है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के पुलिस अधिकारी के हवाले कर सकता है या निकटतम पुलिस थाने मैं भिजवा सकता Ko

गिरफ्तार किया गया ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी के पास है थाने में ले जाया जाएगा तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार करेगा परंतु यह गिरफ्तारी तब होगी जब उसके पास यह विश्वास करने के कारण हो कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है यह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति ने कोई असंज्ञेय अपराध किया है और पूछने पर वह अपना नाम व पता नहीं बताता है तो ऐसी अवस्था में उस अधिकारी को जब तक उसका नाम व पता सही नहीं मिल जाता है उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होगा लेकिन अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे तुरंत शीघ्र ही छोड़ दिया जाएगा



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