मिलने का अधिकार जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता हैओर पूछताछ की जाती है तब वह पूछताछ के दौरान लेकिन संपूरण पूछताछ के दौरान नहीं अपनी मन पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार रखता है
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दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 6 द्वारा नई धारा 41 क, 41ख ,41ग ,41घ का अंत:स्थापन किया गया है धारा 41 क,उपबंध करती है कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां धारा 41 की उप धारा 1 के अधीन व्यक्ति की गिरफ्तारी आपेक्षित ( मांग होना) नहीं उसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई है या यह संदेह होता है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है
अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा धारा 41 ख,गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य का उपबंध करती है धारा 41 ग, राज्य सरकार से यह अपेक्षा (मांग) करती है कि वह प्रत्येक जनपद में तथा राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करें जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम तथा पता अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप है तथा पुलिस अधिकारी जिसने गिरफ्तारी की है का नाम पदनाम प्रदर्शित किए जाएं
धारा 41घ गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के उनसे पूछताछ के दौरान लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार का अधिकार देती है
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