गुरुवार, 11 मार्च 2021

crpc sec-2 ग (c) संज्ञेय अपराध sec-2ठ (L) असंज्ञेय अपराध

 संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में सरल और विस्तार से जानकारी जाने 



सीआरपीसी crpc  के सेक्शन 2ग या इंग्लिश मे  2c  मे    संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है    और सीआरपीसी सेक्शन 2ठ या  इंग्लिश मे  2L मे असंज्ञेय अपराध  को परिभाषित किया गया है


                                                                         

                                                               1पॉइंट 

crpc 2c संज्ञेय अपराध या  संज्ञेय मामले  से  ऐसा अभिप्रेत है ऐसा अपराध जो गंभीर किस्म का अपराध है
ऐसा अपराध जिसको करने पर उसकी सजा 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडनीय  है वह अपराध संज्ञेय अपराध कहलाता है अथवा संज्ञेयअपराध की श्रेणी में आता है   लेकिन 


 crpc 2L  असंज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध का ऐसे अपराध से अभिप्रेत है जो असंज्ञेय मामला है  यानी  जो अपराध कम गंभीर  अपराध है  ऐसा अपराध जो करने पर 3 वर्ष से कम के कारावास दंणनीय है वह  असंज्ञेय अपराध कहलाता है अथवा असंगज्ञेय अपराध की श्रेणी में  आता है


                                                                 2पॉइंट 

crpc 2c  इस उपधारा के अनुसार संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले में  ऐसे मामले मे  पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है  लेकिन 


crpc2L  इस उप धारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध या  असंज्ञेय के मामलों में  पुलिस अधिकारी सामान्यतः वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है  पर CRPC 42 कुछ कारण बताए है उनको भी जानले  
crpc42 के  अनुसार जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई अंसंज्ञेय अपराध करता है  या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय  अपराध करने का अभियोग लगाया गया है
 और उस पुलिस अधिकारी की मांग पर यदि वह व्यक्ति अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता  या वह गलत नाम पता  बताता है  तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता 

                                                                3पॉइंट 


crpc-2c   संज्ञेय  अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश निर्देश के बिना इस तरह के मामले का अन्वेषण (जांच) कर सकता है   लेकिन

crpc-2L असंज्ञेय अपराध में  पुलिस अधिकारी बिना किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के  इस तरह के मामलों का अन्वेषण जांच नहीं कर सकता और ना ही उसके पास इस तरह के मामलों का अन्वेषण जांच करने का अधिकार है







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