रविवार, 7 मार्च 2021

crpc sec. 42 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी

 

नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी 


1.जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है और उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह नाम व निवास झूठा है  अथवा गलत है 



तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास निश्चित सही पता किया जा सके

2. जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास निश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओ (जमानतदारो) सहित यह बंध पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया  जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा 

3. यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास निश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंध पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू  (जमानती) देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा



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