और कब आपको सूचना लेने का अधिकार नहीं है कब आपको सूचना देने से इनकार किया जा सकता है?
Right to Information (RTI) हिंदी में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H मैं लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है जिसमें निम्न लोक प्राधिकारी आते हैं-
1. स्कूल कॉलेज
2. सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल
3. सरकारी बीमा कंपनियां
4. सरकारी फोन कंपनियां
5. सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ
6. अदालतें
7. संविधान के अधीन विधियां
8. संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियां
लोक प्राधिकारी की बाध्यताये - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 लोक प्राधिकारी की बाध्यताये दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है-
1. जो सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो संबंधित आवेदक के अनुरोध पर 48 घंटे में दे दी जानी चाहिए
2. सूचना के लिए आवेदनों का निपटारा 30 दिनों में कर दिया जाना चाहिए
3. इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु कोई भी शुल्क युक्तियुक्त होगा तथा उन लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लगेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं
4. यदि सूचना हेतु निश्चित समय के अंदर सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो सूचना हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को सूचना निशुल्क दी जाएगी
5. सूचना मांगने वाले व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के बाद 40 दिनों के अंदर ऐसे आग्रह पर निर्णय लिया जा सकता है कि जो भी सूचना है उस सूचना को देना उचित है या नहीं है
अब बात करेंगे ऐसी सूचनाएं जिन्हें देने से इनकार किया जा सकता है-
1. वह सूचना जो भारत की अखंडता तथा प्रभता के विरुद्ध हो
2. वह सूचना जो राज्य की सुरक्षा और आर्थिक हित के विरुद्ध हो
3. वह सूचना जिससे किसी अपराध की शुरुआत होती हो
4. ऐसी सूचना जिससे न्यायालय की अवमानना होती है वह सूचना भी देने से इनकार किया जा सकता है
5. ऐसी सूचनाएं जिससे संसद या राज्य विधानमंडल की गोपनीयता भंग होती है
6. ऐसी सूचनाएं विदेशी सरकार के खिलाफ विश्वास में प्राप्त सूचना
7. वह सूचना जो किसी व्यक्ति के जीवन है या शारीरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करती है वह सूचना देने से भी इनकार किया जा सकता है
8. वह सूचना जिससे अन्वेषण अपराधियों की गिरफ्तारी अभियोजन की क्रिया में दिक्कत आती हो वह सूचना देने से भी इनकार किया जा सकता है
9. मंत्रिमंडल के कामकाज से संबंधित सूचनाएं को भी देने से इनकार किया जा सकता है
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