धारा 25 मार्ग अधिकार और अन्य सुखाचार अधिकार के बारे में तथा धारा 26 उस अवरोध को हटाए जाने के संबंध में तथा धारा 27 उप जिला अधिकारी की पुनरीक्षण शक्ति के बारे में प्रावधान करती है
UPRC 25 मार्ग अधिकार और अन्य सुखाचार- ऐसे मार्ग के संबंध में जो सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक भूमि से अलग जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर भूमि या चरागाह भूमि पर पहुंच सके या पहुंचने की स्त्रोत या ऐसे जलमार्ग से संबंध में जहां से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सकें अगर वहां पर कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में तहसीलदार ऐसी स्थानीय जांच के बाद आवश्यक समझी जाए विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त समृद्ध पच्छों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मामले का विनिश्चय कर सकता है और वह ऐसे अवरोधों को हटाने के लिए निर्देश दे सकता है औरों के कार्य केके लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो
UPRC 26 अवरोध का हटाया जाना= यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से गांव की किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक भूमि के आबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है तो ऐसी सड़क या जलमार्ग या जल के अवरोध को हटाने का निर्देश दे सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक है
UPRC 27. उप जिला अधिकारी की पुनरीक्षण संबंधित शक्ति- उप जिला अधिकारी धारा 25 या धारा 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता और औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग कर सकता है और संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे
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